मध्यप्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान सभी के अंतर्रात्मा से जुड़ने से सफल रहा – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वैक्सीनेशन आपूर्ति के लिए माना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार
देश में एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकार्ड स्थापित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को दी बधाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक के पूर्व किया संबोधित
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के इस काल में वैक्सीनेशन ही जिन्दगी है। मंत्रि-परिषद के सभी साथी जिन्दगी बचाने के इस अभियान में अंतर्रात्मा से जुड़े। परिणाम स्वरूप 21 जून को 16 लाख 95 हजार 592 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। मध्यप्रदेश ने देश में एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकार्ड स्थापित करके दिखा दिया। इस उपलब्धि के लिए मंत्रि-परिषद के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश को वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।
टीकाकरण को लेकर भय और भ्रम दूर हुआ, अब प्रतिस्पर्धी भाव से करें काम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश में 5 करोड़ 49 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाना है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। एक, दो और तीन जुलाई को पुन: संपूर्ण प्रदेश में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचालित किया गया। इस अभियान से जन-सामान्य के मन में टीकाकरण को लेकर बने भ्रम और भय को दूर करने में भी मदद मिली है। लोगों में वैक्सीनेशन के विरोध की प्रवृत्ति भी कम हुई है। अब वैक्सीनेशन अभियान में नगरीय निकाय और पंचायतें प्रतिस्पर्धा की भावना से काम करें, इससे प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
अब राशन का थैला बनेगा जानकारियों का माध्यम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राज्य शासन की अन्य खाद्यान्न वितरण योजनाओं को समन्वित रूप से अभियान का रूप दिया जाएगा। अब उचित मूल्य दुकान से राशन थैले में वितरित किया जाएगा। थैले पर जन-कल्याणकारी योजनाओं और टीकाकरण के संबंध में प्रेरक जानकारी अंकित की जाएगी।
मानवीय और प्रशासनिक आधार पर ही हो स्थानांतरण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जुलाई से स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। जिले के अंदर स्थानांतरण का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को होगा। स्थानांतरण मानवीय और प्रशासनिक आधार पर होंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जन-कल्याण और विकास के कार्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
वैक्सीनेशन महाअभियान पर हुआ प्रस्तुतिकरण
मंत्रि-परिषद के सम्मुख अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने वैक्सीनेशन महाअभियान पर प्रस्तुतिकरण दिया। मध्यप्रदेश 21 जून को टीकाकरण अभियान में देश में प्रथम रहा। प्रदेश में 16 लाख 95 हजार 592 व्यक्तियों का टीकाकरण हुआ। देश में कुल 85 लाख 96 हजार 807 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। देश में 21 जून को लगे कुल टीकों में से लगभग 20 प्रतिशत टीके मध्यप्रदेश में लगे। महाअभियान में 21 जून को प्रदेश में 14 हजार 855 सेशन सम्पन्न हुए। सभी जिलों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और लक्ष्य के विरूद्ध संपूर्ण प्रदेश की उपलब्धि 130 प्रतिशत रही।
सर्वाधिक वैक्सीन लगाने में इंदौर प्रथम, भोपाल द्वितीय
महाअभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में 2 लाख 21 हजार 628 वैक्सीन लगाई गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। द्वितीय स्थान पर रहे भोपाल में 1 लाख 52 हजार 205, तृतीय स्थान पर रहे उज्जैन में 1 लाख 01 हजार 956, ग्वालियर में 71 हजार 940 तथा जबलपुर में 66 हजार 468 वैक्सीन लगाई गई।
खंडवा, छिंदवाड़ा और राजगढ़ ने दर्ज की सर्वाधिक उपलब्धि
लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक उपलब्धि वाले जिलों में खंडवा में 212%, छिन्दवाड़ा में 205%, राजगढ़ में 175%, उज्जैन में 175% और अनूपपुर में 167% उपलब्धि दर्ज की गई। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 49 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाना है। अब तक 1 करोड़ 46 लाख लोगों को प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। प्रस्तुतिकरण में टीकाकरण अभियान की आगामी योजना की जानकारी भी दी गई।
पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 वीं तक संचालित होने वाले इन विद्यालयों में सर्व सुविधायुक्त अधोसंरचना, गुणवत्ता युक्त स्मार्ट कक्षाएँ सभी प्रकार की प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कला, संगीत, खेलकूद एवं परिवहन सुविधा इत्यादि की व्यवस्था रहेगी।
300 करोड़ रूपये हस्तांतरण की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि नर्मदा घाटी विकास विभाग को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के लिए आवंटित राशि 300 करोड़ रूपये को नर्मदा बेसिन प्रोजक्ट्स कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाए।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 33 रिक्त पदों को समर्पित कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिये जिला लोक अभियोजन अधिकारी ( सातवें वेतनमान अनुसार 56100-177500) के 33 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी।
खनिज विभाग
कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके फलस्वरूप रेत खदानों के संचालन में वैधानिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होने से बाजार में रेत खनिज की मांग उतनी नही है, जितनी की नीलामी के समय संभावना थी।
मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत रेत खनिज के स्वीकृत ठेकों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत रेत खदानों के सुचारू संचालन के लिए निविदाकारों को राहत देने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न निर्णय लिये गये। इसके अंतर्गत रेत समूह के ठेकेदारों द्वारा माह मई से सितंबर 2021 की मासिक देय किश्त राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान माह के प्रथम दिवस में देय होगा।
माह मई 2021 में उपरोक्त जमा राशि की मात्रा एवं पूर्व में उपलब्ध स्टॉक से अधिक मात्रा की रेत विक्रय करने की स्थिति में ठेकेदार को माह मई 2021 की जमा किश्त राशि से अधिक विक्रित मात्रा की राशि माह जून,2021 के प्रथम दिवस को (पे एस यू गो) के सिद्वान्त के आधार पर जमा कराई जाए। माह के लिए जमा की जाने वाली कुल राशि मासिक देय किश्त से अधिक नहीं होगी। यही प्रक्रिया आगामी माहों के लिये भी लागू होगी। शेष राशि को बिना ब्याज के विलम्बित किया जाएगा।
जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून,2023 तक अनुबंधित हैं, उनसे विहित प्रावधानानुसार विलम्बित राशि की वसूली 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त के रूप में पाँच समान किश्तों में वसूल की जाएगी। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2022 को समाप्त हो रहे है, वे मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के परिपत्र 26 मई 2020 के अनुसार 30 जून 2023 तक ठेका वृद्वि प्राप्त करने का विकल्प 31 जुलाई 2021 तक प्राप्त कर सकेंगे।
जिन ठेकेदारों द्वारा ठेका वृद्वि का विकल्प नहीं चुना जाता, उन्हें विहित प्रावधान अनुसार विलंबित राशि का भुगतान 1 जनवरी 2022 से 6 समान मासिक किश्तों में करना होगा।
मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 10 के प्रावधान अनुसार रेत वर्ष 2021-22 के लिये एक जुलाई 2021 को लगने वाली 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि को बिना ब्याज के विलंबित किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2022 को मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 10 के प्रावधान अनुसार रेत वर्ष 2022-23 के लिये 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि लागू होगी।
इस विलंबित राशि की वसूली 30 जून 2022 / 30 जून 2023 को प्रचलित दर पर, समानुपातिक रूप से अनुबंधित अवधि की समाप्ति के बाद, रेत ठेका दिवस में वृद्वि कर की जाये। इस राशि की मात्रा रेत ठेकेदार को अतिरिक्त रूप से ठेका अवधि के अंतिम वर्ष में, वैधानिक स्वीकृतियों के अधीन, भुगतान करने पर उठाव के लिए उपलब्ध होगी।
ठेकेदार को उपरोक्त अनुसार बढ़ी हुई अवधि के लिये 30 सिंतबर 2021 तक पूरक अनुबंध का निष्पादन करना होगा। इस नियत अवधि में पूरक अनुबंध निष्पादित नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार उपरोक्त लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 10 (2) एवं खनिज साधन विभाग के परिपत्र 31 दिसम्बर 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए रेत ठेकेदार माह के लिये देय किश्त का आंशिक भुगतान, जो न्यूनतम 25 प्रतिशत होगा, माह में कर सकेंगे। इस राशि की समानुपातिक रेत मात्रा भी ठेकेदार को उठाव के लिए जारी की जावेगी। किन्तु ठेकेदार को माह की देय शेष किश्त की राशि एवं अन्य शोध्यों का भुगतान अनिवार्य रूप से उसी माह में (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 13 (2) में निर्धारित ठेका अनुबंध में विहित प्रावधानों अनुसार करना होगा।
जिन ठेकेदारों द्वारा माह मई, 2021 की सम्पूर्ण किश्त राशि जमा कर दी गई है उस राशि को उपरोक्तानुसार समायोजित किया जायेगा। यह लाभ, केवल उन्हीं ठेकेदारों को दिया जाएगा, जिनके द्वारा अप्रैल 2021 तक की सम्पूर्ण देय बकाया राशि/ किश्तों का भुगतान किया गया है एवं उनके द्वारा इस राहत को प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान कर दी जाती है।
शासन के उपरोक्त निर्णय से रेत खदानों के संचालन में सुविधा होगी तथा प्रदेश का राजस्व हित भी प्रभावित नही होगा।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के वेतनमान मैट्रिक्स-15 (182200-224100) में 6 पदों को अस्थाई रूप से 2 वर्ष की अवधि के लिये निर्मित करने के मुख्यमंत्री के आदेश 29 दिसम्बर 2020 को एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी आदेश 30 दिसम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया।