देशप्रमुख समाचारराज्‍य

एमपी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए गठित होगी एमसीएमसी

त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन -2022

Story Highlights
  • सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिये गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। राज्य स्तरीय एमसीएमसी

 

 

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिये गए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिये गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।

राज्य स्तरीय एमसीएमसी

राज्य स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय एमसीएमसी

जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे।

जिला स्तरीय एमसीएमसी के कर्त्तव्य

यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित/प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट “क”) में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित/यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन/प्रसारण से नहीं होना चाहिए।

पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन/प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा

 

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button