मध्यप्रदेश में अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन की विद्युत दरें जारी की हैं।
हार्सपावर
सिंगल फेज हेतु देय राशि (तीन माह हेतु)
1 एचपी
1843
2 एचपी
3480
3 एचपी
5118
राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं। कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए सिंगल फेज एक एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4222 रूपये के स्थान पर अब राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रूपये का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई 3 एचपी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रूपये देना होगा। कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें एक नवंबर 2021 से प्रभावशील हो चुकी है।
हार्सपावर
थ्री फेज हेतु देय राशि
(तीन माह हेतु)
3 एचपी
4879
5 एचपी
7994
7.5/8 एचपी
12668
10 एचपी
15784
कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है। विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है, उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है। त्रैमासिक आधार पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।