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मध्यप्रदेश में चना, मसूर, राई एवं सरसों का उपार्जन 25 मार्च से 31 मई तक

उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगा

 

मध्यप्रदेश शासन द्वारा रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) की उपज चना, मसूर, राई एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 25 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा। चने का उपार्जन पूरे प्रदेश में होगा, मसूर का 37 जिलों और राई एवं सरसों का उपार्जन 40 जिलों में केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित (एफएक्यू) मापदण्ड संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए राज्य उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। उपार्जन केन्द्र पर कृषक तौल पर्ची सायं 6 बजे तक जारी की जायेगी। परीक्षण के बाद अंतिम कृषक की तौल सायं 8 बजे पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। अपरिहार्य कारणों से सोमवार से शुक्रवार तक तौल नहीं होने की दशा में शनिवार को समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जायेगा। ऑफलाइन मोड में उपार्जन बिलकुल भी नहीं होगा। गेहूँ के समान चना, मसूर एवं सरसों में भी इस वर्ष स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था रहेगी।

37 जिलों में मसूर का उपार्जन

प्रदेश के 37 जिलों राजगढ़, सतना, डिण्डौरी, विदिशा, सागर, रीवा, नरसिंहपुर, दतिया, रायसेन, पन्ना, दमोह, मण्डला, जबलपुर, शाजापुर, अनूपपुर, सिवनी, अशोकनगर, कटनी, मंदसौर, आगर-मालवा, सीधी, सिंगरौली, सीहोर, छतरपुर, उमरिया, शिवपुरी, शहडोल, नर्मदापुरम, भिण्ड, उज्जैन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, रतलाम, बैतूल, नीमच, हरदा और धार में समर्थन मूल्य पर मसूर का उपार्जन किया जाएगा।

40 जिलों में राई-सरसों का उपार्जन

प्रदेश के 40 जिलों भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, ग्वालियर, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, डिण्डौरी, मण्डला, दतिया, रीवा, सिंगरौली, आगर-मालवा, गुना, पन्ना, रतलाम, सतना, अशोकनगर, शहडोल, विदिशा, राजगढ़, सिवनी, अनूपपुर, सीधी, जबलपुर, शाजापुर, कटनी, उज्जैन, उमरिया, रायसेन, सागर, नर्मदापुरम, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और देवास में राई एवं सरसों का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाएगा।

उपार्जन केन्द्र 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्राम पंचायतों के केन्द्र को दृष्टिगत रखते हुए बनाये गये हैं। उपार्जन केन्द्र को पंचायत से टेग करने और एक केन्द्र पर कृषकों की संख्या 200 से 1000 तक रखने के निर्देश दिये गये हैं। जिले की प्रत्येक तहसील में कम से कम एक उपार्जन केन्द्र बनाया जा रहा है। जिला उपार्जन समिति, उर्पाजन केन्द्र की कृषक संख्या के साथ उपार्जित की जाने वाली अनुमानित मात्रा में 50 प्रतिशत तक कमी अथवा वृद्धि कर सकेगी। ग्राम क्षेत्र की पूर्ण कृषक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतः उपार्जन केन्द्र पर 3 हजार से 5 हजार मीट्रिक टन मात्रा का उपार्जन किया जायेगा। जिन जिलों में चना, मसूर, राई एवं सरसों के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कम हुआ हो, वहाँ मंडी स्तर पर कम से कम एक केन्द्र खोला जा रहा है। इसमें न्यूनतम किसान संख्या तथा दूरी का बंधन नहीं है।

भंडारण के दृष्टिगत उपार्जन केन्द्र, सामान्यत: गोदाम/मंडी/उप मंडी परिसर में ही बनाये गये हैं। गोदाम परिसर में धर्म-कांटे, विद्युत, पेयजल एवं जन-सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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