मध्यप्रदेश शासन की राज्य-जिला स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी

17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हो सकेंगे स्थानांतरण

 

 

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया है। इस अवधि में सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे।

सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरण नीति में 24 जून 2021 को जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 7 में दिनांक 1/4/2020 से 30/6/2021 के स्थान पर दिनांक 1/9/ 2021 से 16/9/2022 एवं कंडिका 41 में दिनांक 31 जुलाई 2021 के स्थान पर दिनांक 5 अक्टूबर 2022 पढ़ा जाएगा।

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