एमपी में अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी-पंडाल की सज्जा करें
अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें
- निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के portal.mpcz.in अथवा UPAY App अथवा Urjas portal पर अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएँ।
मध्यप्रदेश में गणेशोत्सव तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।
अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें
निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के portal.mpcz.in अथवा UPAY App अथवा Urjas portal पर अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएँ।
आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झाँकी के सामने लगाएँ। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें।
विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।
अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।