मध्यप्रदेश के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल और सभी जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय में 15 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे ग्राहक मध्यस्थता समाधान शिविर होगा। इसे आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शान्तनु एस. केमकर के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति श्री केमकर द्वारा उपभोक्ता शिकायतों का मध्यस्थता से निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने कहा गया है। मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल के रजिस्ट्रार ने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य आयोग में 31 प्रकरण और सभी जिला उपभोक्ता आयोग में लगभग 300 प्रकरण रखे गए हैं। ग्राहक मध्यस्थता समाधान शिविर में मध्यस्थता के माध्यम से अधिकाधिक उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा।