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एमपी में आरटीई- शिक्षा का अधिकार कानून में 2 लाख से अधिक आए ऑनलाइन आवेदन

संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र श्री धनराजू एस.

Story Highlights
  • मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आखिरी दिन 5 जुलाई को शाम तक 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

 

मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आखिरी दिन 5 जुलाई को शाम तक 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र श्री धनराजू एस. ने कहा कि पालकों की जागरूकता से इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। लगभग 70% आवेदनों का सत्यापन भी किया जा चुका है। अंतिम दिवस की समयावधि समाप्ति तक यह संख्‍या और अधिक हो सकती है।

उल्‍लेखनीय है कि आरटीई के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई तक किए जाने थे। आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से 9 जुलाई तक सत्यापन कराए जा सकेंगे। रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 14 जुलाई को बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन के बाद संबंधित बच्चा 23 जुलाई तक एडमिशन ले सकेगा।

 

 

 

 

 

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