शैक्षणिक-सत्र 2023-24 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित है।
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि 23 मार्च तक आरटीई/एज्युकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि 22 मार्च की दोपहर तक करीब 1 लाख 2 हजार 25 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से 25 मार्च तक मूल दस्तावेजों का जन शिक्षा केन्द्रों पर सत्यापन कराने को कहा है। जिन आवेदकों का सत्यापन पूर्ण होगा उन बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जायेगा।
पारदर्शी रैंडम पद्धति से विद्यालय आवंटन हेतु 28 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी खोली जायेगी और आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा। चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष प्रदेश के 27 हजार 314 निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये लगभग 2 लाख 84 हजार सीट्स उपलब्ध हैं।