पीएम स्व-निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल
मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,भूपेन्द्र सिंह
- योजना में 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन वितरित पीएम-स्वनिधि योजना में अभी तक मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। उन्होंने इस कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा है कि आगे भी यह स्थान बरकरार रहना चाहिए।
योजना में 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन वितरित
पीएम-स्वनिधि योजना में अभी तक मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। उन्होंने इस कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा है कि आगे भी यह स्थान बरकरार रहना चाहिए।
पी. एम. स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 5 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 498 करोड़ 77 लाख रूपये का ऋण वितरित कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
पी.एम. स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में (20 हजार रुपये ऋण राशि) 97 हजार 508 शहरी पथ विक्रताओं को 194 करोड़ 74 लाख रूपये का ऋण वितरित कर देश में द्वितीय स्थान पर है।
पी. एम. स्वनिधि योजना के तृतीय चरण में 1,726 शहरी पथ विक्रताओं को 8 करोड 59 लाख रूपये का व्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। साथ ही 2 लाख 26 हजार स्ट्रीट बेंडर्स ने डिजिटली लेन-देन कर 3 करोड 15 लाख रुपये का कैशबैक प्राप्त किया है।
योजना 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे ऐसे सभी पथ विक्रेताओं के लिए लागू है, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान-पत्र है।
कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग स्ट्रीट वेंडर्स को 10, 20 एवं 50 हजार रूपये की कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान किये जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा “पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म-निर्भर निधि योजना” (पीएम स्वनिधि) जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है।
योजना के प्रथम चरण में 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसे समय पर चुका देने पर 20 हजार और फिर 50 हजार रूपये का ऋण दिया जाता है।