Uncategorized

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री और शासन कर ही नहीं सकता – मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट जे.पी. धनोपिया

 

 

पिछड़ा वर्ग के लोगों में भ्रम पैदा करना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा भर है, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना हो जाती,गौरी शंकर बिसेन को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया है न की मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का – मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट जे.पी. धनोपिया

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट जे.पी. धनोपिया ने भोपाल में आज 03 सितम्बर 2021 को जारी एक विशेष वक्तव्य में बताया है की राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाने को लेकर मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यहीन है की गौरी शंकर बिसेन को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। जबकि वास्तविकता यह है की वे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं । जिसकी मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2021 के अपने संबोधन में इसके गठन की घोषणा की गई थी। यह एक सामान्य आयोग जैसे जाँच आयोग होते हैं ऐसे ही बिना संवैधानिक नियमों के अनुरूप है जिस पर उनकी नियुक्ति की गई है। तथ्य है की मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। उच्च न्यायालय में प्रकरण चलने के दौरान शासन कोई नियुक्ति नहीं कर सकता। यह प्रयास पिछड़ा वर्ग के लोगों में भ्रम पैदा करना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथकंडा है।

एडवोकेट जे.पी. धनोपिया ने बताया की राज्य के मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर ही नहीं सकते हैं अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना हो जाती।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button