मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा संशोधन करवाने के लिए दावे-आपत्ति प्राप्त करने 4 से 11 अप्रैल की अवधि निर्धारित थी। इसके अनुसार सोमवार 11 अप्रैल दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने का अंतिम दिन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने आग्रह किया है कि सभी पात्र मतदाता, मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वायें।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में आयोग द्वारा प्रेक्षक भी भेजे गये हैं। प्रेक्षक 13 अप्रैल तक निर्धारित स्थानों पर रहकर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।