मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन में अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 278/2022 में 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपरान्ह 3 बजे से रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागृह में की जायेगी