मध्यप्रदेश के सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा टेंट, कैनोपी और वर्षा से बचाव के लिए अन्य स्थानीय प्रबंध किये जा सकते हैं, जिसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं 2 फुट × 3 फुट का एक बैनर लगाया जा सके। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। मतदान सहायता बूथ के लिए स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्यक होगी और बूथ की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा।