एमपीपोस्ट, 30 अप्रैल 2022 ,भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 ( 2022 का क्रमांक 1 ) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने नियम बना दिए हैं। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित में 30 अप्रैल 2022 को हो गया है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार राजेश राजोरा ,अपर मुख्यसचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने आज जारी कर दिया है।
मध्यप्रदेश लोक एवं निजी को नुक़सान का निवारण और नुक़सानी की वसूली के नियम की अधिसूचना जारी। इस सम्बंध में अधिनियम माह जनवरी 2022 में लागू किया गया था।