विधानसभा निर्वाचन – 2023
विधानसभा निर्वाचन-2023 में राजनैतिक दलों को विज्ञापन एवं अन्य प्रचार सामग्री को अनुप्रमाणित कराना अनिवार्य है। इस कार्य के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राज्यस्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन समिति गठित की गई है। इस समिति द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजनैतिक दलों द्वारा विज्ञापनों एवं अन्य प्रचार सामग्रियों के अनुप्रमाणन के लिये आवेदन किये जाने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अनुप्रमाणन दिया जा रहा है।
समिति द्वारा 11 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक कुल 542 विज्ञापन अनुप्रमाणित किये गये है।