एमपी की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में क्रांतिकारी बदलाब

अब 45 वर्ष तक के और आठवीं पास व्यक्तियों को भी मिलेगा लाभ

 

मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन के एमएसएमई विभाग ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लाभ पाने के लिए आयु सीमा को बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता को घटाने का आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी युवा और 45 वर्ष तक का नागरिक बेरोजगार नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कहते भी है कि कम पढ़े लिखे कई नागरिक उस कौशल के धनी है जो डिग्रीधारियों के पास भी नही है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ आठवीं पढ़े लिखे और 45 वर्ष तक की आयु वालों को देने के निर्देश दिए थे।

एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त श्री पी. नरहरि ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जारी आदेश अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अब आयु 18 से 45 वर्ष के बी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया है।

श्री नरहरि ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित थी।

 

 

 

 

 

 

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