मध्यप्रदेश विधानसभा समीक्षा, आलेख – सरमन नगेले,सदन में चर्चा के पश्चात प्रथम और दूसरे अनुपूरक अनुमान की मांगों को मतदान के बाद सहमति दी गई । शासकीय विधि विषयक कार्य के तहत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2021 क्रमांक 16 एवं क्रमांक 17 को भी सदन ने मंजूरी प्रदान की
मध्यप्रदेश विधानसभा समीक्षा, आलेख – सरमन नगेले
मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार, 04 मार्च, 2021 को बजट सत्र के आठवें दिन की कार्यवाही अन्य दिनों की अपेक्षा शांति पूर्ण ढंग से और सुचारु रूप से चली। एक बार कांग्रेस के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन किया और एक मर्तबा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की। आज से सदन में आय – व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए दिन नियत किया गया था जिसकी शुरुआत कांग्रेस सदस्य श्री तरुण भनोत ने की। बजट पर सामान्य चर्चा 05 मार्च को भी होगी इसके लिए सदन ने सहमति दी है। सदन में आज राज्य के कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मंत्री श्री गोपाल भार्गव समेत नौ मंत्रियों ने अपने – अपने विभागों से संबंधित पत्रों को पटल पर रखा। सदन में चर्चा के पश्चात प्रथम और दूसरे अनुपूरक अनुमान की मांगों को मतदान के बाद सहमति दी गई ।
शासकीय विधि विषयक कार्य के तहत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2021 क्रमांक 16 एवं क्रमांक 17 को भी सदन ने मंजूरी प्रदान की ।
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सदन में प्रथम ,दूसरे अनुपूरक अनुमान की मांगों को मतदान के बाद सहमति दी गई,शासकीय विधि विषयक कार्य के तहत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2021 क्रमांक 16 एवं क्रमांक 17 को भी सदन ने मंजूरी प्रदान की. @MPVidhanSabha pic.twitter.com/4EYI3r2u42— MPPOST (@mppost1) March 4, 2021
मध्यप्रदेश विधानसभा,गुरुवार, 04 मार्च, 2021 को जैसे ही समवेत हुई,विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुरू की।
प्रश्नोत्तर काल में 06 सदस्यों ने अपने-अपने सवालों से संबंधित पूरक प्रश्न किये, जिनका संबंधित मंत्रियों ने समाधान-कारक उत्तर दिया।
सदन में सदस्य डॉ. सतीश सिकरवार के पहले तारांकित लिखित प्रश्न मध्यप्रदेश के कितने जिलों में जिला खनिज अधिकारी पदस्थ हैं एवं कितने जिलों में प्रभारी खनिज अधिकारी कार्यरत की जिलों के नाम, और प्रभारी अधिकारियों के समय सहित जानकारी दी जाने के साथ भौमिकीय विधि के जानकार खनिज अधिकारियों के अभाव में खनिज खोज की प्रगति धीमी पड़ गई है सहित अन्य जानकारी मांगी जिसके लिखित उत्तर में राज्य के खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया की विभागीय प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जिलों में पदस्थापनायें की गईं हैं। प्रदेश के 06 जिलों में टेक्निकल विंग भौमिकीय विधि के अधिकारी प्रभारी अधिकारी कार्यरत हैं।
प्रश्नकाल में खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने स्वीकार किया की आरक्षण का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हमारे यहां पदोन्नति नहीं हो रही, अमला कम है और अभी हमने उसका प्रस्ताव भी करीब 1327 लोगों के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रस्ताव हमारा वित्त विभाग में लंबित है, वह जैसे ही स्वीकृत हो जायेगा और हमारे पद क्रियेट हो जायेंगे, हम निश्चित रूप से उनको पदस्थ कर देंगे।
डॉ. हिरालाल अलावा सदस्य के लिखित प्रश्न की मनावर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितनी खदानों से कितने प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं सहित अन्य जानकारी दिए जाने के लिखित उत्तर में राज्य के खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया की मनावर विधानसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधान अनुसार क्रशर द्वारा पत्थर से गिट्टी बनाने के लिये नये उत्खननपट्टा की स्वीकृति से पूर्व ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त किया गया है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 में रेत की नवीन खदान घोषित करने से पूर्व अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अभिमत लिये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में गिट्टी क्रशरों के आवंटन/नीलामी में, आदिवासी/स्थानीय आदिवासी समिति के लिये अधिसूचना के तहत आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
प्रश्नकाल में मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा गौण खनिज की बात की है, गिट्टी क्रेशर के 27 क्रेशर हैं, जो 18 एवं 9 संचालित हैं और जहां तक इन्होंने प्रदूषण बोर्ड की बात की है, 33 जगह पर इन्सपेक्शन हुए हैं. हमारे पास लिस्ट है, इनके औचक निरीक्षण होते रहते हैं और वहां जो भी गलती करता है, उनके नियम के अनुसार वह लोग कार्यवाही करते हैं, फिर उस पर हम लोग कार्यवाही करते हैं. वे हमारे डिपार्टमेंट को बताते हैं, हम उसके अंतर्गत कार्यवाही करते हैं।
मध्यप्रदेश के विभिन्न संभागों में अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस सदस्य श्री आरिफ अक़ील के लिखित प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य के खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया ग्वालियर,चंबल संभाग एवं अन्य संभागों में निविदा के माध्यम से सफल निविदाकार को खदान संचालन की अनुमति प्रदाय की गई है राज्य के सभी संभाग में सफल निविदाकार कार्य कर रहे हैं। रेत माफिया जैसी स्थिति नहीं है। प्रश्नकाल में ही मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा यह कहना सरासर गलत है कि संरक्षण दे रहे हैं. ये जो भी निविदाकार आए थे, सब इन्हीं के समय पर आए थे जो माफिया वाली बात कही जा रही है, उन पर सख्ती से कार्यवाही हो रही है। काफी चर्चा के के बाद मंत्री और सरकार के जबाव से सदस्य सहमत नहीं थे।
डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया
सदन में आज राज्य के कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मंत्री श्री गोपाल भार्गव,वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ,किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल,लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी,ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर,सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री,श्री प्रेम सिंह पटेल,उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव,उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ,राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने अपने-अपने विभागों के पत्रों को पटल पर प्रस्तुत किये।
स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया , आज 10 सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई।
भाजपा सदस्य श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने अपने पहले ध्यानाकर्षण सूचना के जरिये जबलपुर के केण्ट क्षेत्र में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त की राशि न मिलना का मामला उठाया।
जिसका राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने उत्तर देते हुए बताया की वह सारे कार्य भी हम एक सप्ताह के अन्दर करायेंगे.प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस्तों को लेकर कुछ बीच में कठिनाइयां आती हैं, लेन-देन की शिकायतें आती हैं. इसको ध्यान में रखकर ही हमारी सरकार ने, यह व्यवस्था निश्चित की थी कि पैसा सीधे हितग्राही के खाते में ही भेजा जायेगा. यह व्यवस्था हमने बनाई है, पर आपका कहना है कि कुछ जगह से इस तरह की शिकायतें आती हैं, मैं इससे असहमत नहीं हूँ. हमारी सरकार ने 2016 में नई आवास नीति तैयार की है, उस नई आवास नीति में हमने सभी लोगों को पट्टे देने का प्रावधान किया है, इसके भी हम निर्देश जारी करेंगे, अधिकतम लोगों को पट्टे दिये जा सकते होंगे, हम लोग पट्टे देने का प्रयास करेंगे।
सदस्य श्री संजय यादव द्वारा दूसरे ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से जबलपुर एवं डिण्डोरी शहर के गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी
में मिलने से नदी का जल प्रदूषित होना का विषय उठाया जिसके उत्तर में राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया की ग्वारीघाट के बारे में और ग्वारीघाट में जो कटंगी चौराहा है, उसके बारे में सदस्य ने कहा है. मैं सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि ग्वारीघाट के समीप सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और इसके लिए 5 करोड़ की राशि हमने विशेष निधि से दी है जिससे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है.
इसके बाद सदन में आज की कार्यसूची में सम्मिलित 54 सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत की गई मानी गईं।
स्पीकर ने कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सदन को अवगत कराया।
बाद में राज्य के खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने अपना वक्तव्य पढ़ा।
तत्पश्चात आज शासकीय कार्य के तहत वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2020 – 2021 का प्रथम अनुपूरक अनुमान और मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक अध्यादेश 2021 एवं वर्ष 2020 – 2021 के दूसरे अनुपूरक अनुमान को सदन में प्रस्तुत किया।
इसके बाद सदन में चर्चा के पश्चात प्रथम और दूसरे अनुपूरक अनुमान की मांगों को मतदान के बाद सदन ने सहमति दी।
बाद में शासकीय विधि विषयक कार्य के तहत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2021 क्रमांक 16 एवं क्रमांक 17 को सदन ने मंजूरी प्रदान की गई।
विधानसभा में राज्य सरकार के बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सदस्य श्री तरुण भनोत,श्री बाला बच्चन श्री बहादुर सिंह चौहान, डॉ. सीतासरन शर्मा,डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, श्री शैलेन्द्र जैन श्री जयवर्द्धन सिंह श्री केदारनाथ शुक्ल समेत अनेक सदस्यों ने भाग लिया।
सदन में आज विभिन्न समितियों का निर्वाचन भी हुआ।
इसके पश्चात स्पीकर ने विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की