मध्यप्रदेश के त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रथम चरण का मतदान 25 जून को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। प्रथम चरण में जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मतदान होना है, वहॉं पर 23 जून को अपरान्ह 3 बजे से सार्वजनिक सभा करना प्रतिबंधित हो जायेगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकाने भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।