मध्यप्रदेश के नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर कलेक्टर द्वारा निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाया जायेगा। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी, जो नगरपालिका परिषदों के मामले में डिप्टी कलेक्टर और नगरपरिषदों के मामले में तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा।
इसी तरह नगरपालिक निगम के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये कलेक्टर द्वारा महापौर तथा पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाया जायेगा। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिये गये हैं।