मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान करने का कैबिनेट में निर्णय – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आज 29 जून 2021 को राज्य मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल में बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 संकट के दृष्टिगत वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में वृद्वि करने के लिए ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट सुविधाएँ प्रावधानित करने संबंधी मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 13 मई 2021 को समन्वय में दिये गये अनुमोदन तथा विभाग द्वारा जारी आदेश एक मई 2021 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन

राज्य में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की अवधि को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। सोलर पम्प के उपयोग से प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा। इस योजना में राज्य के सभी कृषक पात्र है। यह योजना प्राथमिकता पर प्रदेश के उन दूर-दराज के क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जाएगी, जहाँ विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधो-संरचना का विकास नहीं किया जा सका है। इस योजना में 5 एच.पी.डी.सी. पम्प ही प्रयोग किए जाएंगे और उससे अधिक क्षमता के दोनों ए.सी. व डी.सी. पम्प प्रयोग किए जाएंगे। भारत सरकार की मूल योजना अनुसार राज्य शासन की ओर से और अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से अनुदान की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सोलर पम्प के उपयोग से डीजल पम्पों को हटाया जा सकेगा जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा।

डायल-100 सेवा का संचालन

मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डॉयल-100) सेवा को निरंतर रखने के लिए पूर्व स्वीकृत निविदाकार बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड की अनुबंध अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्ति उपरांत 3 माह विस्तारित करने की समन्वय में प्रदान की गयी स्वीकृति का अनुसमर्थन किया। पूर्व स्वीकृत निविदाकार बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड को एक जुलाई 2021 से 6 माह की अवधि अथवा नवीन निविदा की स्वीकृति की दशा में नवीन चयनित निविदाकार द्वारा डॉयल-100 सेवा के संचालन का कार्य प्रारंभ करने की तिथि तक, जो भी अवधि कम हो, पूर्व स्वीकृत अनुबंध की शर्तों पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में हुई वृद्वि आदि के कारण अनुबंधित दरों में 15 प्रतिशत अधिक बढ़ी हुई दर से संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने वार्ड क्र. 5 गोरतरा रोड, जिला शहडोल स्थित शहडोल बस डिपो परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए जारी निविदा में निविदाकारों को वित्तीय निविदा राशि एवं उनके द्वारा ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाए जाने से एच-1 निविदाकार की निविदा बोली मूल्य 11 करोड़ 33 लाख 50 हजार रूपए की स्वीकृति तथा निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
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