मध्यप्रदेश किरायेदारी अधिनियम में 16 अगस्त तक दे सकते हैं सुझाव,आपत्तियाँ

अधिनियम का प्रारूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा जारी आदर्श किरायेदारी अधिनियम-2020 के आधार पर मध्यप्रदेश किरायेदारी अधिनियम-2021 तैयार किया गया है। अधिनियम का प्रारूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रदेश के नागरिक, हितबद्ध व्यक्ति, संस्थाएँ प्रारूप पर अपने सुझाव या आपत्तियाँ 16 अगस्त, 2022 तक दे सकते हैं। सुझाव या आपत्तियाँ ई-मेल आई.डी. commissioner3@mpurban.gov.in एवं rkkartikey@mpurban.gov.in पर भेज सकते हैं।

अधिनियम का प्रारूप देखने के लिए क्लिक करें :-

http://mpurban.gov.in/Uploaded%20Document/Whats%20New/26072022043149MTA_Press.pdf

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