कमलनाथ की एक और जीत प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक
कांग्रेस ने ई-फाइल के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी
कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले को अलोकतांत्रिक बताया था
मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कांग्रेस का तर्क था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है। यह पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे यह कैसे छीन सकता है।
इससे पहले, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने ई-फाइल के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट दो दिन अवकाश के कारण बंद होने के बाद सोमवार आज 2 नवंबर को खुला था।
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के आदेश पर आज रोक लगा दी गई है । राज्य सभा सांसद श्री विवेक तनख़ा द्वारा कमल नाथ के पक्ष में लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन