जबलपुर 27 मई 2020:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के पद पर दिनांक 17 मार्च को श्री जे.पी. धनोपिया एडवोकेट की नियुक्ति की गई थी उन्होंने 17 मार्च को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था, जिसे शिवराज सरकार ने शपथ लेने के दूसरे दिन निरस्त कर दी गई थी उक्त आदेश की संवैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनोती दी गई थी । याचिका की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 27.5.2020 को करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय शुक्ला की बेंच द्वारा निरस्तीकरण आदेश के प्रभाव पर रोक लगाते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है । पिटीशन की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा ने पक्ष रखा ।