उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग सतर्कता एवं सजगता से करें – प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,फैज़ अहमद किदवई

 

मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने ‘जागो ग्राहक जागो’ महाभियान के तहत आम जनता से आव्हान किया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और सजग रह कर उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। श्री किदवई ने बताया कि रेल अथवा बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आपने किसी सुविधा विशेष के लिए भुगतान किया है और वह सुविधा आपको प्रदान नहीं की जाती तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

रेल यात्री करें अपने अधिकारों का उपयोग

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि यात्रा के दौरान वातानुकुलित डिब्बे में एयर कंडिशन काम नहीं कर रहा है, तो यात्री रेल्वे से शिकायत करने का हकदार है। यात्रा शुल्क के अंतर की वापसी के लिए वह टीटीआई अथवा गार्ड से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करे। इसके साथ किराये की राशि में भोजन तथा बिस्तर के लिए शुल्क लिया गया हो और सुविधा प्रदान नहीं की गई हो अथवा सुविधा गुणवत्ता पूर्ण न हो तो यात्री उपयुक्त धनराशि की वापसी के हकदार हैं। ट्रेन यात्रा में घटित दुर्घटना या डकैती की परिस्थिति में यात्री मुआवजे के लिए हकदार हैं। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रेल्वे की है। इसके साथ यात्रा के दौरान कोई शिकायत दर्ज कराना चाहें तो स्टेशन मास्टर या महाप्रबंधक के पास उपलब्ध शिकायत पुस्तिका में अवश्य शिकायत दर्ज करायें।

श्री किदवई ने कहा कि यात्रा के दौरान यदि रेल्वे से आपको अपेक्षाएँ हैं तो रेल यात्री के रूप में आपके लिए भी कुछ अनिवार्यताएँ अपेक्षित हैं। आरक्षित टिकटों से यात्रा करते समय फोटो पहचान-पत्र साथ रखना अनिवार्य है। नई नियमावली के अनुसार तत्काल टिकिट के रद्द करने पर पैसे वापसी का प्रावधान नहीं हैं।

उपभोक्ता सजगता से करें एटीएम का उपयोग

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने एटीएम उपभोक्ताओं से कहा कि एटीएम का उपयोग आज जितनी तेज गति से हो रहा है, उससे उपभोक्ताओं की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी की घटनाएँ भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। एटीएम के प्रयोग के समय उपभोक्ता को ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई अन्य व्यक्ति न हो जो आपके पिनकोड और पासवर्ड पर निगाह रखे हुए हो। पैसे की निकासी में कठिनाई आने पर ट्रांजेक्शन तुरंत कैंसिल कर दें। अनजान व्यक्ति की सहायता न लें। एटीएम में उपलब्ध सुरक्षाकर्मी से चाहें तो सहायता प्राप्त कर सकते हैं।अपना कार्ड किसी को उपयोग के लिए न दें और न ही कोड बताएं।

एटीएम में गार्ड का होना, जो व्यक्ति को अकेले सुविधा लेने में सहायता करे। सीसीटीवी कैमरा सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं। मशीन खराब हो तो उसकी सूचना मशीन पर लिखी होना चाहिए। हेल्प लाइन की सेवाएँ उपलब्ध कराना बैंक का काम है। यदि आपके बैंक द्वारा यह सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो जागरूक उपभोक्ता के रूप में इसकी शिकायत दर्ज करायें। यदि बैंक द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है तो इसकी शिकायत लोकपाल अथवा उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते हैं।

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