गृह विभाग ने जारी किये आदेश
मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किये गये थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई एवं 19 जुलाई, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों को 10 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील किया गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने उक्त संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।