मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ता गैर घरेलू कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक आवेदन करें

portal.mpcz.in अथवा UPAY App अथवा Urjas portal से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है

 

 

मध्यप्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, वे अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय में जाकर अथवा कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in अथवा UPAY App अथवा Urjas portal से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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