एमपी में खाद्यान वितरण में पारदर्शिता के लिए उचित मूल्य दुकानों का होगा रेण्डम निरीक्षण

फैज अहमद किदवई, प्रमुखएमपी में खाद्यान वितरण में पारदर्शिता के लिए उचित मूल्य दुकानों का होगा रेण्डम निरीक्षण सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मध्यप्रदेश शासन

 

मध्यप्रदेश में खाद्यान वितरण में पारदर्शिता के लिए उचित मूल्य दुकानों का रेण्डम आधार पर निरीक्षण किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मध्यप्रदेश शासन श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि निरीक्षण के लिए खाद्य विभाग के अंतर जिला अमले को तैनात किया गया है। निरीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल में जिला कलेक्टर के साथ समन्वय कर राजस्व, सहकारिता एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जायेगा।

प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक रूपये प्रति किलोग्राम में नियमित खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय परिवारों को शक्कर एवं समस्त पात्र परिवारों को नमक का वितरण जा रहा है।

उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में पाई गई स्थिति को मौके पर ही एम राशन मित्र पोर्टल पर विभागीय अमले के लॉगिन में उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण एप में दर्ज किया जाएगा, जिसका लॉगिन एवं पासवर्ड खाद्य विभाग के अमले को दिया गया है। प्रत्येक दल द्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित 4 उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना होगा।

निरीक्षण एप में 4 भागों (ABCD) में जानकारी दर्ज करनी होगी। भाग-ए में उचित मूल्य दुकान खुलने की स्थिति। भाग-बी में उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन। भाग-सी में उचित मूल्य दुकान से सामग्री का वितरण, सूचनाओं का प्रदर्शन सतर्कता समितियों की बैठक एवं उपभोक्ताओं के फीडबैक आदि की जानकारी और भाग-डी में उचित मूल्य दुकान के नाम सहित विक्रेता एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का फोटो अपलोड करना।

उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के व्यपवर्तन एवं अपयोजन से संबंधित गंभीर अनियमितता पाए जाने पर पृथक से मौका पंचनामा, हितग्राही एवं विक्रेता के कथन, जप्ती आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण को आगामी कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी को प्रेषित करते हुए जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा।

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