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एमपी में फिल्म शूटिंग परमिशन अब 15 दिन में
शिव शेखर शुक्ला,प्रमुख सचिव,पर्यटन और संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश शासन
- मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप पर्यटन विभाग द्वारा फिल्म-मेकर्स को दी जाने वाली " शूटिंग परमिशन" को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 में शामिल किया गया है। संबंधित जिला कलेक्टर 15 दिन की निश्चित समय-सीमा में फिल्म शूटिंग परमिशन जारी करेंगे।
मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप पर्यटन विभाग द्वारा फिल्म-मेकर्स को दी जाने वाली ” शूटिंग परमिशन” को लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 में शामिल किया गया है। संबंधित जिला कलेक्टर 15 दिन की निश्चित समय-सीमा में फिल्म शूटिंग परमिशन जारी करेंगे।
प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहारी दृश्यों से फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। लोक सेवा गारंटी में आने से फिल्म निर्माताओं को समय-सीमा एवं सरलता से फिल्म शूटिंग की परमिशन मिल सकेंगी।