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मध्यप्रदेश में ई-केवायसी से होगी 5 करोड़ खाद्यान्न हितग्राही की पहचान

 

एमपीपोस्ट, 17,फरवरी 2022 ,भोपाल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में 4 करोड़ 94 लाख पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह रियायती दर पर खाद्यान्‍न एवं अन्‍य सामग्री का वितरण उचित मूल्‍य दुकानों के माध्‍यम से किया जा रहा है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा ई-केवायसी का अभियान चलाया जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर हितग्राही अपने डाटा में हुई त्रुटियों में सुधार करवा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर अपात्र हितग्राहियों की पहचान भी की जा सकेगी।

श्री किदवई ने बताया कि अभियान में ई-केवायसी द्वारा पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस एवं आधार-डाटाबेस में दर्ज नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिलान किया जाता है। जिन हितग्राहियों के डाटाबेस का मिलान होता है उनके ई-केवायसी जेएसओ लॉगिन से अनुमोदित किये जाते हैं।

24 हजार 952 उचित मूल्‍य दुकानों पर उपलब्ध है ई-केवायसी सुविधा

श्री किदवई ने बताया कि प्रदेश की लगभग 24 हजार 952 उचित मूल्‍य दुकान पर पात्र हितग्राहियों के लिये ई-केवायसी कराने की सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है। हितग्राही अपने आधार नंबर के माध्यम से उचित मूल्‍य दुकान पर ई-केवायसी करा रहे हैं। शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध हितग्राही की ई-केवायसी, विक्रेता द्वारा घर पर जाकर की जा रही है।

25 प्रतिशत हितग्राहियों का हुआ ई-केवायसी

श्री किदवई ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2 लाख हितग्राही के ई-केवायसी कराये जा रहे है। अभी तक एक करोड़ 4 लाख 53 हजार 675 हितग्राही के ई-केवायसी किये जा चुके हैं। इस प्रक्रिया से वास्‍तविक हितग्राही बायोमेट्रिक सत्‍यापन के आधार पर सुगमता से राशन सामग्री प्राप्‍त कर सकेंगे। हितग्राही वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना के तहत किसी भी उचित मूल्‍य दुकान से राशन प्राप्‍त कर सकेंगे।

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