मध्यप्रदेश में घर पहुंच नागरिक सेवा देने की शुरुआत हो रही है।
मुख्यमंत्री कमल नाथ प्रयोग के बतौर इन्दौर शहर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत 26 जनवरी से करने जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को चयनित सेवाओं के लिए कहीं जाना नही पड़ेगा।
इसके बाद तीन अन्य जिलों में यह व्यवस्था चालू होगी। इसके बाद गुण दोष के आधार पर पूरे राज्य में शुरू की जायेगी।
एमपीपोस्ट को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार आवेदक स्वंय ऑनलाइन सिटीजन लॉगिन के माध्यम से एवं लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकता है।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदक की सहमति होने पर निर्धारित शुल्क पचास रुपए लेकर द्वार पर रसीद दी जायेगी। आवेदन का निराकरण होने पर दस्तावेज आवेदक के पते पर मिल जाएंगे।
इसे वर्तमान में सिर्फ शहरी सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग चरण के लिए चयनित सेवा द्वार पर प्रदाय होगी। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना और
कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना शामिल है।
राजस्व विभाग के अंतर्गत चालू खसरा की प्रतिलिपियो का प्रदाय- नवीन,बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदय-नवीन और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रदाय किये जाने वाले जैसे जन्म की अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एवं मृत्यु की अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन को शामिल किया गया है।
इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई नया पोर्टल या ऐप आवश्यक नहीं है। जो मौजूदा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का रचनात्मक उपयोग किया गया है । इससे सरकार के उपर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं आयेगा।