मध्यप्रदेश के मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2022 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और परिवर्तन के लिए आवेदन देने का मतदाताओं के पास सिर्फ तीन दिन का समय बचा है। इसके बाद आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इस शेष अवधि में सभी बीएलओ मतदान केंद्रों में कार्यालयीन अवधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। श्री राजन ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है जिन नागरिकों ने अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया है, वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ को आवेदन देकर नाम जुड़वाने की कार्यवाही पूरी करें। मतदाता ऑफ लाइन और ऑनलाइन तरीकों से आवेदन कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप,वोटर पोर्टल अथवा एनवीएसपी. इन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। गत 9 नवंबर से शुरू हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में अब तक 20 लाख 35 हजार 122 आवेदन आ चुके हैं। इसमें फॉर्म-6 के 13 जाख 12 हजार 760, फॉर्म-7 के 3 लाख 40 हजार 942 और फॉर्म-8 के 3 लाख 81 हजार 420 आवेदन आए है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 किया जाएगा।