मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि प्रदेश में अब 105 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों पर आवासीय भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिये डीम्ड/तुरंतस्वीकृति दी जायेगी। इसके लिये भूमि विकास नियम-2012 के नियम 12 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें आवेदक ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, आवश्यक दस्तावेज एवं प्रस्तावित भवन नक्शा संलग्न करने के बाद ऑनलाइन जनरेट शुल्क के चालान को जमा कर स्वयं अपने मकान की डीम्ड/तुरंत स्वीकृति प्राप्त कर सकता है।
मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा एबीपीएएस (Automated Building Plan Approval System) ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के उद्देश्य से 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर निजी वास्तुविदों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा भी जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में लो-रिस्क भवन के लिये (105 वर्गमीटर तक के भवन) डीम्ड अप्रूवल देने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी जारी मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज 105 वर्गमीटर तक के आवासीय भू-खण्डों के लिये “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत डीम्ड अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।