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स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी के जन्म-दिवस पर 50 हजार गाँव में “प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभाएँ”

स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी के जन्म-दिवस पर 50 हजार गाँव में “प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभाएँ”
भोपाल। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी के जन्म-दिवस 19 नवम्बर को प्रदेश की 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों के 50 हजार गाँव में ‘प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा’ आयोजित की जाएंगी। महिला सरपंच अथवा महिला पंच ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगी। ग्राम सभाओं में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा कल्याण से सम्बन्धित विषयों पर विशेष चर्चा
होगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि प्रदेश में नई सरकार ने ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर ‘सबला महिला सभा’ तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी के जन्म-दिवस 19 नवम्बर को ‘प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा’ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी परिपेक्ष्य में ग्राम सभाएँ आयोजित की जा रही हैं। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक शासकीय कर्मी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। गाँव में 19 नवम्बर को सुबह मुनादी द्वारा ग्रामीणों को ग्राम सभा की सूचना दी जाएगी।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि ग्राम सभाओं में महिला सशक्तिकरण के लिए मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं में महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज कराने वाली महिला सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला राज मिस्त्री और मध्यान्ह भोजन में स्व-सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा भी होगी। ग्राम सभाओं में महिला-बाल विकास विभाग की गतिविधियों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पी.सी.पी. एण्ड डी.टी. एक्ट, बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने जैसे विषयों वर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के तहत कल्याणी पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान/विवाह योजना, महिला उत्पीड़न की रोकथाम और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा कराने के निर्देश दिए गये हैं।

ग्रामसभाओं में शामिल होंगे प्रभारी मंत्री, मंत्री और विधायक
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि ग्राम-सभाओं में जिलों के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, निर्वाचित जन-प्रतिनिधि और स्थानीय विधायक की भागीदारी रहेगी। प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिले में कम से कम एक ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।

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