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सुप्रीम कोर्ट ने CAA को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने CAA को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार किया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को संवैधानिक घोषित करने और सभी राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से गुरुवार को इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग कर रहा है।

पीठ ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘न्यायालय का काम यह तय करना है कि कानून वैध है या नहीं, उसे संवैधानिक घोषित करना नहीं।’’ पीठ ने कहा कि वह सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हिंसा रुकने के बाद विचार करेगी।

अधिवक्ता विनित ढांगा ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को संवैधानिक घोषित करने और सभी राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, इसी पर न्यायालय ने उक्त टिप्प्णी की। याचिका में ‘‘अफवाहें फैलाने’’ वाले कार्यकर्ताओं, छात्रों और मीडिया समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।

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