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मिलावटखोरी के जघन्य अपराध को प्रदेश भाजपा नेताओं का संरक्षण

मिलावटखोरी के जघन्य अपराध को प्रदेश भाजपा नेताओं का संरक्षण
प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा एवं उपाध्यक्ष श्री अभय दुबे की पत्रकार वार्ता
भोपाल, 22 अक्टूबर, 2019
प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा एवं उपाध्यक्ष अभय दुबे ने मंगलवार 22 अक्टूबर 2019 को भोपाल में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया है कि कांग्रेस पूछना चाहती है कि क्या मध्यप्रदेश के भाजपा नेता प्रदेश के साथ घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं? एक बेहद चैकाने वाला और शर्मनाक तथ्य सामने आया है कि हाल ही में मिलावटखोरी के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद उज्जैन के एक आरोपी कीर्ती वर्धन केलकर को प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासूका में निरूद्ध किया था, मगर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रासूका की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया। यह वह व्यक्ति है, जिसके खिलाफ प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 2015 में भी मिलावटखोरी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 30 जुलाई 2016 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006, नियम-2011, विनियम-2011 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी उज्जैन न्यायालय ने इस अपराधी को दोषी भी पाया था।

उन्होंने बताया कि मप्र भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री राकेश सिंह यह बतायें कि क्या उक्त आरोपी को आपका संरक्षण प्राप्त है? क्या केंद्रीय गृहमंत्री को अंधेरे में रखकर आप लोगों ने मिलावटखोरी के आरोपी की रासूका में निरूद्ध करने की कार्यवाही को निरस्त कराया है?

ज्ञातव्य है कि कमलनाथ सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी के माध्यम से ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ छेड़ रखा है। अब तक 89 मिलावटखारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 31 मिलावटखोरों को रासूका के तहत निरूद्ध कर जेल भेजा गया है। प्रदेश भर में 19 जुलाई 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक दूध एवं दुग्ध उत्पादों एवं अन्य खाद्य्य पदार्थों, पान मसालों सहित कुल 7425 नमूने जांच के लिए दिये गये हैं, जिनमें से राज्य प्रयोगशाला और अन्य प्रयोगशालाओं से कुल 2147 सेम्पलों की रिपोर्ट आयी हैं, जिसमें से 666 अवमानक पाये गये हैं, 163 मिथ्या छाप पाये गये हैं, 40 मिलावटी पाये गये हैं, 36 असुरक्षित पाये गये हैं और 30 प्रतिबंधित पाये गये हैं।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त उज्जैन के प्रकरण में कीर्ती वर्धन केलकर नामक व्यक्ति जो कि नकली घी बनाने का आरोपी है, दिनांक 30 जुलाई 2019 को उज्जैन प्रशासन ने नकली घी बनाते हुये तथा कैमिकल और रसायनों के साथ पकड़ा। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस ने पाया कि उक्त व्यक्ति अपने परिसर मंे बेकरी शार्टनिंग के नाम पर मिलावटी घी का निर्माण कर रहा है। मौके पर प्रशासन और पुलिस ने मिलावट के लिए प्रयोग किये जाने वाले कैमिकल, एक टंकी मे तैयार किया गया 45 किलो मिलावटी घी इत्यादि सामान जप्त कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में सामग्री अवमानक स्तर की पायी गयी और आरोपी के खिलाफ एफ.एस.एस. एक्ट-2006 की धारा 26 (2)(पप) तथा नियम 2011 सहपठित धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पाया कि उक्त व्यक्ति आदतन अपराधी है, क्योंकि इस व्यक्ति को वर्ष 2015 में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि प्रशासन ने नकली घी बनाते हुये रसायनों के साथ पकड़ा था, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(पप) तथा नियम 2011 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी जिला उज्जैन के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 12/2015 प्रस्तुत होकर विचारण उपरांत दिनांक 30.7.2016 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दंडित किया गया था।

उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 3 (2) के तहत रासूका में निरूद्ध किया गया। तत्पश्चात आरोपी ने उच्च न्यायालय की शरण ली, मगर उच्च न्यायालय ने भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कोई राहत प्रदान नहीं की। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिनांक 10.10.2019 को उक्त आरोपी पर की गई रासूका की कार्यवाही को राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनी-1980 की धारा 14 (1) के तहत रिवोक कर दिया।

उन्होंने बताया कि यह बेहद शर्मनाक है कि मध्यप्रदेश भाजपा के बड़े नेता मिलावटखोरों के साथ सत्ता में रहते हुए भी खड़े थे और आज प्रतिपक्ष में हैं, तब भी मिलावटखोरों का साथ निभा रहे हैं। जबकि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने मिलावट मुक्त मध्यप्रदेश का संकल्प लिया है। जल्द ही कमलनाथ सरकार मिलावटखोरी के अपराधियों को आजन्म कारावास की सजा का प्रावधान करेगी। मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान में कदम आगे बढ़ाते हुए इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के संयुक्त भवनों के निर्माण की चरणबद्ध स्वीकृति प्रदान की है। हाल ही में इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने प्रयोगशाला का भूमि पूजन भी किया है।

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