मध्यप्रदेश में बकायादार गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं और सदस्यों के लिए आवास संघ की एक मुश्त योजना
गृह निर्माण आंदोलन को योजना से मजबूती मिलेगी : सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया
मध्यप्रदेश के राज्य सहकारी आवास संघ ने प्राथमिक गृह निर्माण संस्थाओं और उनके सदस्यों को बकाया ऋण की वसूली के लिये एकमुश्त समझौता योजना लागू की है। योजना में दण्ड ब्याज में 100 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया है।
सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने बताया कि आवास संघ द्वारा गृह निर्माण संस्थाओं और उनके सदस्यों को वितरित किये गये। 15 वर्ष से अधिक के ऋण प्रकरणों के 421 करोड़ 54 लाख रुपये के ऋण की वसूली हो सकेगी। एकमुश्त समझौता योजना से लाभान्वित करने के लिये पहल की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संघ द्वारा दी गई राशि पर ब्याज, दण्ड-ब्याज मिलाकर वर्तमान की परिस्थितियों में ब्याज की दर अत्याधिक हो जाती है। इससे खाताधारकों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। साथ ही वसूली में भी आसानी नहीं होती और वैधानिक जटिलताओं की स्थिति बनती है। आवास संघ और गृह निर्माण संस्थाओं के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना को लागू किया गया है।
एकमुश्त योजना में बकायादार को आवेदन देने के तिथि से 30 दिन की अवधि में कुल मांग की 25 प्रतिशत राशि जमा कर समझौते के पात्र हो जाएंगे। इसके बाद बकायादार को अगले छ: माह में पूरी ऋण राशि जमा करना होगी। एकमुश्त योजना का लाभ लेने के लिये ऋणी सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालय आवास संघ से संस्था निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर सकती है। ऋणी सदस्यों को संस्था के आवेदन पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा योजना में सम्पूर्ण बकाया राशि और योजना का लाभ देने के बाद, शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी दी जायेगी। आवेदन को अनुशंसा कर आवास संघ मुख्यालय भेजा जाएगा। आवास संघ मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन की समयावधि में प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। एकमुश्त समझौता की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है।