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धोखाधड़ी करने वाली कम्पनी और माफियाओं को बक्शा नहीं जाएगा – मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा और उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके।

प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी की प्रदेशभर में 90 अचल सम्पत्तियां कुर्क की गई हैं। सीहोर जिले में लगभग 130 निवेशकों के करीब साढ़े तीन करोड़ रूपये की राशि उक्त कम्पनी में फंसे होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर द्वारा सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्की का आदेश जारी किया गया है।

सीहोर जिले के पुलिस थाना गोपालपुर के अपराध क्रमांक 17/2020 और थाना कोतवाली सीहोर में दर्ज अपराध क्रमांक 664/2016 के तहत पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी में निवेशकों की राशि फंसे होने की सूचना दी गई। निवेशकों के धन वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने से तीन अनावेदकों बालासाहब भापकर निवासी चिंचवाड पुणे, धर्मेन्द्र खाती निवासी सुनेड और समर सिंह मीणा निवासी गुलरपुरा नसरूल्लागंज की अचल सम्पत्ति कुर्क किये जाने की कार्यवाही के लिये लिखा गया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर श्री अजय गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर न्यायालयीन आदेश पारित करते हुए सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर की मध्यप्रदेश के 11 जिलों में स्थित 90 सम्पत्तियों को राजसात कर कुर्क किये जाने के अंत कालिक आदेश पारित किया गया है। बाला साहब भापकर की जो सम्पत्तियां कुर्क की गई है, उसमें बालाघाट, ग्वालियर, बीना (सागर), सीहोर, हरदा और विदिशा जिले में एक-एक, आगर-मालवा जिले में 45, खरगौन जिले में 28, उज्जैन जिले में 5, भोपाल जिले में 4 और इंदौर जिले में 2 अचल सम्पत्तियां कुर्क की गई है।

एक अन्य आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर ने धर्मेन्द्र खाती निवासी सुनेड की ग्राम सुनेड में भूमि सर्वे नम्बर 106/2/1/1क, 108, 109 रकबा 1.274 हेक्टेयर, एक अल्टो कार और एक टीवीएस जुपीटर स्कूटी कुर्क करने के आदेश पारित किये हैं। इसके साथ ही अमर सिंह मीणा निवासी गुलरपुरा नसरूल्लागंज की ग्राम गुलरपुरा में भूमि सर्वे नम्बर 2/2/1/3,16/1/2 रकबा 2.366 हेक्टेयर भूमि, ग्राम गुलरपुरा में 30 बाय 30 वर्गफीट में अधपक्का ईट-कबेलू का मकान और ग्राम नसरूल्लागंज में एक पक्का मकान कुर्क करने का आदेश पारित किया है।

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