दिग्विजय बोले- SC ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को माना गैर कानूनी अपराध, क्या दोषियों को मिलेगी सजा?
दिग्विजय बोले- SC ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को माना गैर कानूनी अपराध, क्या दोषियों को मिलेगी सजा?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला आने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी रविवार को ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही, उन्होंने एक सवाल भी पूछा है। दिग्विजय ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद तोड़े जाने को गैरकानूनी बताया है, ऐसे में क्या अब दोषियों को सजा मिल पाएगी?
लगातार किए दो ट्वीट्स में उन्होंने लिखा, “राम जन्मभूमि के निर्णय का सभी ने सम्मान किया हम आभारी हैं। कांग्रेस ने हमेशा से यही कहा था हर विवाद का हल संविधान द्वारा स्थापित कानून व नियमों के दायरे में ही खोजना चाहिए। विध्वंस और हिंसा का रास्ता किसी के हित में नहीं है।”
दूसरे ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा, “माननीय उच्चतम न्यायालय ने रामजन्म भूमि फैसले में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को ग़ैर क़ानूनी अपराध माना है। क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी? देखते हैं, 27 साल हो गए।”
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नई मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आवंटित किया जाए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस व्यवस्था के साथ ही राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील 134 साल से भी अधिक पुराने इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया।