भोपाल । राज्य शासन द्वारा रेत खनन के ठेकेदारों को लॉकडाउन अवधि के लिए राहत देने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन प्रारंभ होने की तिथि 22 मार्च, 2020 से अथवा अनुबंध दिनांक से वास्तविक उत्खनित मात्रा पर ही ठेके की राशि ली जाएगी। समानुपातिक गणना के आधार पर देय किश्त राशि में छूट दी जाएगी।
शासन ने 18 मई, 2020 अथवा अनुबंध दिनांक से 31 अक्टूबर, 2020 तक ठेकेदारों से वास्तविक उत्खनित मात्रा पर अनुबंधित दरों पर ठेके की राशि ली जाएगी। ठेकेदारों को यह भी सुविधा दी गयी है कि उक्त अवधि की देय किश्त राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि को बिना ब्याज के समान किश्तों में नियमित भुगतान किया जाए। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार नियम-2019 के अंतर्गत यह आदेश प्रदान किये।
राज्य शासन ने रेत ठेकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश रेत नियम-2019 के नियम के प्रावधान को शिथिल करते हुए आर्थिक ठेका धन में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 30 जून, 2023 तक ठेके की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। शासन द्वारा वैधानिक अनुमतियों को अनुबंध निष्पादन के पूर्व प्राप्त करने की अनिवार्यता को शिथिल किया गया है। ऐसे शिथिलीकरण उपरांत नियम-13 के तहत निष्पादित अनुबंध में वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त होने के पश्चात ही खदान संचालित किये जाने की शर्त अधिरोपित की जायेगी। इस प्रकार से निष्पादित अनुबंध में ठेके की किश्त की राशि दिनांक 8 जून, 2020 अथवा जलवायु सम्मति दिनांक से वसूल की जायेगी। उक्त राहत केवल उन्हीं जिला समूहों के रेत ठेकेदारों को दी जायेगी जिनके द्वारा 6 जून, 2020 तक अनुबंध का निष्पादन किया गया हो।
लोकहित महत्व में शासकीय निर्माण कार्यों में रेत खनिज आपूर्ति करने की व्यवस्था
कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में बाहरी राज्यों से श्रमिक वापस आ रहे हैं। इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत विभिन्न राहत पैकेज जारी किये गये हैं। इन राहत पैकेज संबंधी निर्माण कार्यों को रेत खनिज की आपूर्ति के लिए राज्य शासन द्वारा रेत खनिज की उत्खनन अनुज्ञा के अधिकार जिला कलेक्टरों को देने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम-1996 के नियम-66 के तहत नियम-68 की शर्तों को शिथिल करते हुए रेत खनिज की उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत करने के अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को देने के आदेश जारी किये गये हैं। जिला कलेक्टर शासकीय एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपने जिले में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम-1996 के नियम-68 के तहत मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार नियम-2019 के अंतर्गत जिले में रेत खनिज की स्वीकृत निविदा दर अनुसार राशि अग्रिम में जमा करने के उपरांत ही रेत की अस्थायी अनुज्ञा जारी कर सकेंगे। इस संबंध में समस्त जानकारी कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा से प्राप्त की जा सकेगी।