लोक निर्माण विभाग ने बनाया पोर्टल
मध्यप्रदेश में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेशों पर समय-सीमा पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, लोक निर्माण विभाग द्वारा अभिनव पहल की गई है। विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उच्च/उच्चतम न्यायालयों में दर्ज याचिकाओं तथा पारित आदेशों की जानकारी 30 नवम्बर 2021 तक विभाग के पोर्टल www.wms.mppwd.gov.in/cclogin.aspx पर दर्ज करा सकेंगे। इससे न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर विभाग समय-सीमा में पालन सुनिश्चित कर सकेगा।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि विभाग से संबंधित उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालयों में प्रकरणों में पारित आदेश की जानकारी समय-सीमा में प्राप्त न होने के कारण अनेक बार न्यायालय की अवमानना की स्थिति निर्मित हो जाती है। न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेशों पर अमल के लिए लोक निर्माण विभाग में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग में कार्यरत, सेवानिवृत्त तथा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी पोर्टल पर 30 नवम्बर 2021 तक दर्ज करा सकते हैं। इससे विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई समय-सीमा में सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम एवं परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पीआईयू को निर्देशित किया है कि अधिनस्थ अमले को अवगत करावें तथा न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे प्रकरणों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेंगी। प्रमुख अभियंता 15 दिसम्बर 2021 तक कार्रवाई सुनिश्चित कर, राज्य शासन को भी अवगत करायेंगे।