मध्यप्रदेश के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में बेहतर प्रबंधन और शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा पहली से आठवीं तक संचालित संयुक्त माध्यमिक स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन 22 सितम्बर 2021 को किया जायेगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना है। ये समितियाँ बच्चों के शाला नामांकन, नियमित उपस्थिति, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और अधोसंरचना कार्यो के साथ बच्चों के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
प्रदेश में लगभग 90 हज़ार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में गठित होने वाली समितियों का कार्यकाल आगामी 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित होगा। शाला प्रबंधन समितियों के 18 सदस्यों में शाला में अध्ययनरत् बच्चों के पालक, शाला के प्रधान शिक्षक, वरिष्ठतम् महिला शिक्षिका और स्थानीय वार्ड के पंच/पार्षद या स्थानीय निकाय के सरपंच/अध्यक्ष/महापौर द्वारा नामित अन्य वार्ड की एक महिला पंच/पार्षद के रुप में निर्चाचित जन-प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन विद्यार्थियों के अभिभावकों में से किया जाएगा। वहीं शाला के प्रधान शिक्षक, समिति के सदस्य सचिव रहेंगे। शासन द्वारा शाला के स्थानीय प्रबंधन के अधिकार भी इन समितियों को सौंपे गए हैं।
श्री धनराजू ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पालकों एवं अभिभावकों से 22 सितम्बर 2021 को स्कूल पहुँचकर, शाला प्रबंधन समिति से जुड़ने और शालाओं के विकास कार्यों में सहभागी बनने का आग्रह किया गया है।