देशभर में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देशभर में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी तक लॉक डाउन को तीन मई को खत्म करने की योजना थी। मगर कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसे अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस दौरान लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी जाएगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें भी मिलेंगी।
ग्रीन जोन में वे जिले रखे जाएंगे, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।
14 अप्रैल को प्रथम चरण का लॉकडाउन खत्म होने पर फिर से उसे बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया था। मगर कोविड 19 का खतरा नहीं टलने के कारण केंद्र सरकार ने अब तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि तीसरे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में जिलों को बांटा जाएगा।
पूरे देश में राज्य वार जिलों को रेड , ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में कुछ रियायत दी गयी है पर रेड और ऑरेंज जोन में सख्ती से लॉक डाउन का पालन करवाना जरूरी है। आईये जानते है कैसा होगा लॉक डाउन का तीसरा चरण :
1. लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जिम, मॉल्स, पब्स , रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल आदी को भी बंद रखा जाएगा।
2. ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी दी गयी है पर रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी होगी।
3. ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत सवारियों के साथ बस सेवा को चलाने की अनुमति दी गयी है।
4. 17 मई तक पूरे देश में मेट्रो , हवाई और रेल यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए गृह मंत्रालय की गाइड लाइन्स के साथ स्पेशल ट्रेनें चलायी जाएंगी।
5. 10 साल तक की उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए है।
6. किसी भी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक लगायी गयी है।
7.ग्रीन जोन के बस डिपो में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी गयी है।
8. ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में उद्योगों और मनरेगा मजदूरों को काम अनुमति दी गयी है।
9. ऑरेंज जोन में टैक्सी में एक सवारी को ले जाने की अनुमति , निजी कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को जाने की अनुमति है वहीं दुपहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति को सफर करने की अनुमति दी गयी है।
10. रेड जोन में निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ की अनुमति दी गयी है।