जूनियर से चीफ इंजीनियर तक बकाया बिजली बिल वसूली के दायित्व निर्धारित
भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह ने मैदानी अमले को निर्देशित किया है कि बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन का डिस्कनेक्शन प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिस्कनेक्शन के उपरांत उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित परिसर को चेक किया जाए कि कहीं बकायादार ने कनेक्शन जोड़ तो नहीं लिया है। यदि कनेक्शन जोड़ लिया गया है, तो विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाए। प्रबंध संचालक ने जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक बकाया राशि अनुसार दायित्व निर्धारित कर दिए हैं और निर्देशित किया है कि वे राजस्व वसूली पर फोकस करें।
बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह : बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह ने कंपनी कार्य-क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें।
कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए कैश काउन्टर अवकाश के दिनों में भी तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्णयानुसार भोपाल क्षेत्र द्वारा राजधानी के सभी संभागीय कार्यालयों में स्थित कैश काउन्टर को रविवार तथा अवकाश के दिन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए खोला जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था ग्वालियर शहर में भी की गई है।
ग्वालियर में महिला ब्रिगेड
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्वालियर शहर में महिला ब्रिगेड गठित कर फूलबाग जोन, गुदरी मोहल्ला, लोहा मण्डी आदि क्षेत्रों में बड़े बकायादारों और बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। इस दौरान महिला ब्रिगेड में शामिल श्रीमती रेणुका शर्मा, श्रीमती गरिमा शर्मा, श्रीमती रेणु शिवहरे एवं श्रीमती अनुमेघा भदौरिया आदि महिला कार्मिकों ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए करीब 25 अवैध रूप से चलते हीटर जब्त किए और करीब तीन दर्जन बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदन के साथ ही चार परिसरों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी के प्रकरण बनाये गए एवं लगभग 5 लाख रूपये की राजस्व वसूली की गई।