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जनता को लाभ देकर राजस्व भी बढ़ाना है – मंत्री डॉ. मिश्रा

भोपाल । मध्यप्रदेश के गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ भी मिलेगा और राजस्व वृद्धि के लिये तमाम उपाय भी किये जायेंगे। डॉ. मिश्रा ने आज कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के कर एवं गैर-कर राजस्व में होने वाली संभावित कमी और राजस्व वृद्धि के उपाय के लिये आयोजित तीन सदस्यीय मंत्री समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जमीनों के क्रय-विक्रय, खनिज नीति और आबकारी विभाग से आय वृद्धि के उपायों पर चर्चा हुई।

मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया कि जमीनों के क्रय-विक्रय के लिये वर्ष 2020-21 की गाइड-लाइन को एक जुलाई, 2021 से लागू किया जाये। विगत सरकार ने 15 मई, 2020 तक वर्ष 2019-20 की गाइड-लाइन को लागू रखने का निर्णय लिया था। मंत्री समूह ने इसे बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक लागू रखने के निर्णय के साथ इस पर 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया। निर्णय अनुसार अब 30 जून, 2020 तक वर्तमान गाइड-लाइन की तुलना में जमीनों पर 5 प्रतिशत तथा भवनों पर 15 प्रतिशत से अधिक की छूट का लाभ जनता को मिलेगा। मंत्री समूह के इस निर्णय से कोरोना संकट के इस दौर में एक ओर जहाँ अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जमीनों और भवनों के क्रय-विक्रय से रियल स्टेट कारोबार संबंधी गतिविधियाँ भी आरंभ होंगी।

मंत्री समूह ने निर्णय लिया कि शुक्रवार को बैठक के द्वितीय चरण में खनिज नीति और आबकारी विभाग से अर्जित हो सकने वाली आय में वृद्धि पर चर्चा की जाएगी। बैठक में आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव कॉमर्शियल टेक्स श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव खनिज श्री नीरज मण्डलोई, सचिव खनिज श्री सुखवीर सिंह, आयुक्त आबकारी श्री राजीव चन्द्र दुबे और संचालक राज्य खनिज निगम श्री दिलीप कुमार मौजूद रहे।

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