किसान और फसल क्रय करने वाले व्यापारी के मध्य अनुबंध प्रपत्र को एसडीएम कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने नये कृषि कानूनों का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचाने के लिये फैसले लिये हैं। अब किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी, व्यापारी या व्यक्ति के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ताकि किसान के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो सके।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। जिसमें किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी के प्रतिनिधि, व्यापारी या व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों में नये कृषि कानूनों की बारीकियों से कृषकों को अवगत कराने और इन कानूनों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित होंगे। ताकि नये कृषि कानूनों के हर पहलू से किसान अवगत होकर फायदा प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में नये कानूनों के लिये की गई पहल के अनुरूप क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा मिलों को उत्पादन बेचने के संबंध में लाभकारी मूल्य दिलवाने का कार्य हो रहा है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि इनका लाभ अधिकतम किसानों को मिले। किसानों की आय दोगुना करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा को पूरा किया जाएगा। मध्यप्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। मध्यप्रदेश में इन कानूनो के संबंध में किसानों के मध्य कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।