कर्नाटक के 17 विधायक अयोग्य, लेकिन लड़ सकते हैं चुनाव : SC
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों को अयोज्ञ ठहराये जाने के फैसले को बुधवार को जायज ठहराया, लेकिन उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बागी विधायकों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के।
रमेश कुमार द्वारा बागी विधायकों को अयोज्ञ ठहराने का फैसला सही था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूरे कार्यकाल के लिए अयोज्ञ ठहराने का अध्यक्ष का फैसला उचित नहीं था। न्यायालय ने बागी विधायकों को विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गत 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।