एक भी पात्र हितग्राही शासकीय योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
सुशासन के लिये “आपकी सरकार-आपके साथ” अभियान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन की समस्त की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिये “आपकी सरकार-आपके साथ” अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 26 जनवरी 2022 तक निरंतर जारी रहेगा। अभियान के जरिये एक भी पात्र हितग्राही को शासकीय योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार जन-कल्याण और सुराज के लिये प्रतिबद्ध है।
शिविर लगाकर लिए जाएंगे आवेदन
अभियान में हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार और नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त किये जायेगे। शिविर में ही आवेदनों का तत्काल निराकरण कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान खुद शासन स्तर भी “आपकी सरकार-आपके साथ” अभियान की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।
जिले में अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायतवार और आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में नगर निगम कमिश्नर, ग्राम पंचायत या वार्ड वार शिविरों के आयोजन का रोस्टर तैयार करेंगे। निर्धारित रोस्टर की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की जाएगी। इस रोस्टर को सी.एम. हेल्पलाइन पर अभियान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए MIS मोड्यूल में भी दर्ज किया जाएगा।
प्रत्येक शिविर के लिए नोडल अधिकारी
जिले में प्रत्येक शिविर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। शिविर की पूर्व तैयारी करते हुए सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन पूर्व से ही किया जाकर आवेदन भी प्राप्त कर उनका परीक्षण करा लिया जायेगा। पात्र हितग्राहियों के परीक्षण और चिन्हांकन में ऐसे हितग्राही, जो पूर्व में योजना के लाभ से किसी भी कारणवश वंचित रह गए हैं उन्हें, नवीन पात्र हितग्राही, सीएम हेल्पलाईन एवं जन-सुनवाई में हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाने संबंधी अथवा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ न मिलने संबंधी आवेदन करने वाले हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाकर पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही हितलाभ प्रदाय किया जाएगा।
अभियान में सभी स्थानीय जन-प्रतिनिधि शिविर में आमंत्रित किए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को हितलाभ स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से शिविर स्थल पर ही वितरित किया जाएगा। रोस्टर के अनुसार शिविरों की तिथि, समय और स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ऐसे आवेदन, जिनका निराकरण किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शिविर के दौरान नहीं हो पाता है, का 10 से 15 दिवस के भीतर उसी स्थान पर पुनः शिविर लगाकर निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर स्थल पर नागरिकों की बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के मार्गदर्शी निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जायेगा।