उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन का अंतरिम भुगतान 7 दिन में : खाद्य मंत्री श्री सिंह
भोपाल। मध्यप्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान के संचालकों को अप्रैल से नवम्बर तक 8 माह की अवधि के 2 माह के कमीशन का भुगतान अंतरिम राशि के रूप में 7 दिन के भीतर किया जायेगा। शेष राशि का भुगतान आगामी माह से प्रारंभ किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार खाद्य मंत्री श्री सिंह एवं सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया संयुक्त रूप से सहकारी संस्थाओं को उपार्जन के लंबित देय राशि के भुगतान के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को खाद्यान्न उपार्जन के देय लंबित राशि के भुगतान संबंधी कार्यवाही के लिये जिलेवार कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें सहकारिता एवं उपार्जन एजेंसी के अधिकारी जिला स्तर पर देनदारी एवं कटोत्रे का 7 दिनों में मिलान पूरा करें। उन्होंने कहा कि उसके उपरांत संयुक्त रूप से जिला अधिकारियों को संभागवार भोपाल में आमंत्रित कर भुगतान की समीक्षा की जायेगी। संभागवार आयोजित बैठकों में उचित मूल्य दुकानों के लंबित भुगतान की समीक्षा भी की जायेगी।
खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन-ऑटोमेटेड वितरित खाद्यान्न का मिलान जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं भारत सरकार से अन-ऑटोमेटेड वितरित खाद्यान्न को अन्न वितरण पोर्टल पर दर्ज करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव भेजा जायेगा। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर उपार्जित मोटा अनाज चना, बाजरा पर उपार्जन समितियों का देय प्रासंगिक व्यय की राशि में वृद्धि के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि, संचालक खाद्य श्री तरूण पिथौडे सहित खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।